भारत में थर्ड-पार्टी मोटर इंश्योरेंस अनिवार्य है और इसके कई महत्वपूर्ण कारण हैं। जानिए क्यों यह इंश्योरेंस जरूरी है:
भारत में मोटर वाहन अधिनियम के तहत, थर्ड-पार्टी मोटर बीमा पॉलिसी के बिना कार, बाइक, ट्रैक्टर या किसी भी व्यावसायिक वाहन को चलाना अवैध है।
आपकी गाड़ी से किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान होने पर, थर्ड-पार्टी मोटर इंश्योरेंस कानूनी देनदारियों को पूरा करता है।
यदि आपके वाहन से किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति या वाहन को क्षति पहुँचती है, तो यह बीमा मरम्मत या बदलने के खर्च को कवर करने में सहायता करता है।
यह पॉलिसी बीमित वाहन के मालिक/चालक को व्यक्तिगत दुर्घटना सुरक्षा प्रदान करती है, जो सड़क दुर्घटना में मृत्यु या विकलांगता होने पर आर्थिक सहायता देती है।
यह पॉलिसी कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने और तीसरे पक्ष के दावों से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे आपको मानसिक शांति का अनुभव होता है।
मुख्य विशेषताएं |
थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस कवरेज |
थर्ड पार्टी मृत्यु/चोट |
कोर्ट के फैसले के अनुसार असीमित देनदारी |
थर्ड पार्टी संपत्ति की हानि |
₹7.5 लाख तक |
व्यक्तिगत दुर्घटना कवर |
₹15 लाख तक |
ओन डैमेज |
नहीं |
खरीदने का तरीका |
स्मार्टफोन के माध्यम से आसानी से खरीदा जा सकता है। |
क्लेम सेटलमेंट |
समर्पित टीम के साथ आसान क्लेम सेटलमेंट |
जब आप थर्ड-पार्टी मोटर इंश्योरेंस खरीदते हैं, तो आपको निम्नलिखित कवरेज मिलता है:
यदि आपके बीमित वाहन के कारण किसी तीसरे पक्ष को चोट लगती है, तो उनके उपचार का खर्च इंश्योरेंस कवर करता है।
यदि बीमित व्यक्ति की गलती से हुई दुर्घटना में किसी तीसरे पक्ष की मृत्यु हो जाती है, तो नियमों और शर्तों के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा।
यदि आपकी गाड़ी से किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति या वाहन को क्षति होती है, तो ₹7.5 लाख तक का मुआवजा दिया जा सकता है।
बीमित व्यक्ति को दुर्घटना से संबंधित किसी भी कानूनी देनदारी का सामना करना पड़ता है, तो इसे थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस के तहत कवर किया जाता है।
कुछ सामान्य विकल्प जिन्हे थर्ड-पार्टी मोटर इंश्योरेंस में कवर नहीं किया जाता जैसे:
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चाहे आप कार, बाइक या व्यावसायिक वाहन खरीद रहे हों, मोटर इंश्योरेंस को मुख्य रूप से दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है:
थर्ड-पार्टी मोटर इंश्योरेंस
कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस
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कवरेज और लाभ |
थर्ड-पार्टी मोटर इंश्योरेंस |
कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस |
दुर्घटना के कारण अपने वाहन को हुआ नुकसान | ||
चोरी के कारण अपने वाहन को हुआ नुकसान | ||
आग के कारण अपने वाहन को हुआ नुकसान | ||
प्राकृतिक आपदाओं के कारण अपने वाहन को हुआ नुकसान | ||
दंगे और हड़ताल के कारण अपने वाहन को हुआ नुकसान | ||
ट्रांजिट डैमेज के कारण अपने वाहन को हुआ नुकसान | ||
कस्टमाइज़ आईडीवी (बीमा घोषित मूल्य) | ||
कस्टमाइज़्ड ऐड-ऑन के साथ अधिक सुरक्षा | ||
व्यक्तिगत दुर्घटना कवर | ||
तीसरे पक्ष के वाहन को हुआ नुकसान | ||
तीसरे पक्ष को चोट/मृत्यु | ||
तीसरे पक्ष की संपत्ति को हुआ नुकसान | ||
यह मूल्य भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा निर्धारित किए गए हैं और यह वाहन के इंजन क्षमता / बैटरी क्षमता / ग्रॉस व्हीकल वेट (GVW) के आधार पर तय किए जाते हैं। आइए 1 जून 2022 से प्रभावी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की दरों को देखें।
पुराने फोर-व्हीलर वाहनों के लिए थर्ड पार्टी प्रीमियम
इंजन क्षमता |
प्रीमियम रेट (1 जून 2022 से प्रभावी) |
1000cc से अधिक नहीं |
₹ 2,094 |
1000cc से अधिक किन्तु 1500cc से अधिक नहीं |
₹ 3,416 |
1500cc से अधिक |
₹ 7,897 |
पुराने इलेक्ट्रिक वाहन (EV) फोर व्हीलर के लिए थर्ड पार्टी प्रीमियम
वाहन किलोवाट क्षमता (KW) |
प्रीमियम रेट (1 जून 2022 से प्रभावी) |
30 किलोवाट से अधिक नहीं |
₹ 1,780 |
30 किलोवाट से अधिक किन्तु 65 किलोवाट से अधिक नहीं |
₹ 2,904 |
65 किलोवाट से अधिक |
₹ 6,712 |
नये फोर-व्हीलर वाहनों के लिए थर्ड पार्टी प्रीमियम (3 वर्ष की सिंगल प्रीमियम पॉलिसी)
इंजन क्षमता वाली निजी कारें |
प्रीमियम रेट (1 जून 2022 से प्रभावी) |
1000cc से अधिक नहीं |
₹ 6,521 |
1000 सीसी से अधिक किन्तु 1500 सीसी से अधिक नहीं |
₹ 10,640 |
1500cc से अधिक |
₹ 24,596 |
नए इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) फोर व्हीलर के लिए थर्ड पार्टी प्रीमियम (3 वर्ष की सिंगल प्रीमियम पॉलिसी)
वाहन किलोवाट क्षमता (KW) |
प्रीमियम रेट(1 जून 2022 से प्रभावी) |
30 किलोवाट से अधिक नहीं |
₹ 5,543 |
30 किलोवाट से अधिक किन्तु 65 किलोवाट से अधिक नहीं |
₹ 9,044 |
65 किलोवाट से अधिक |
₹ 20,907 |
पुराने दो पहिया वाहनों के लिए थर्ड पार्टी प्रीमियम
इंजन क्षमता वाली निजी बाइक |
प्रीमियम रेट(1 जून 2022 से प्रभावी) |
75cc से अधिक नहीं |
₹ 538 |
75cc से अधिक किन्तु 150cc से अधिक नहीं |
₹ 714 |
150cc से अधिक किन्तु 350cc से अधिक नहीं |
₹ 1,366 |
350cc से अधिक |
₹ 2,804 |
इलेक्ट्रिक वाहन (EV) दोपहिया वाहन के लिए थर्ड पार्टी प्रीमियम
वाहन किलोवाट क्षमता (KW) |
प्रीमियम रेट(1 जून 2022 से प्रभावी) |
3 किलोवाट से अधिक नहीं |
₹ 457 |
3 किलोवाट से अधिक किन्तु 7 किलोवाट से अधिक नहीं |
₹ 607 |
7 किलोवाट से अधिक किन्तु 16 किलोवाट से अधिक नहीं |
₹ 1,161 |
16 किलोवाट से अधिक |
₹ 2,383 |
नए दो पहिया वाहनों के लिए थर्ड पार्टी प्रीमियम (5 वर्ष की सिंगल प्रीमियम पॉलिसी)
इंजन क्षमता वाली निजी बाइक |
प्रीमियम रेट(1 जून 2022 से प्रभावी) |
75cc से अधिक नहीं |
₹ 2,901 |
75cc से अधिक किन्तु 150cc से अधिक नहीं |
₹ 3,851 |
150cc से अधिक किन्तु 350cc से अधिक नहीं |
₹ 7,365 |
350cc से अधिक |
₹ 15,117 |
नए इलेक्ट्रिक वाहन (EV) दोपहिया वाहन के लिए थर्ड पार्टी प्रीमियम (5 वर्ष की सिंगल प्रीमियम पॉलिसी)
वाहन किलोवाट क्षमता (KW) |
प्रीमियम रेट(1 जून 2022 से प्रभावी) |
3 किलोवाट से अधिक नहीं |
₹ 2,466 |
3 किलोवाट से अधिक किन्तु 7 किलोवाट से अधिक नहीं |
₹ 3,273 |
7 किलोवाट से अधिक किन्तु 16 किलोवाट से अधिक नहीं |
₹ 6,260 |
16 किलोवाट से अधिक |
₹ 12,849 |
माल ढोने वाले कमर्शियल वाहनों (तीन पहिया वाहनों के अलावा) का प्रीमियम – सार्वजनिक वाहक
कैपेसिटी/क्षमता (kgs) |
प्रीमियम रेट(1 जून 2022 से प्रभावी) |
7500 किलोग्राम से अधिक नहीं |
₹ 16,049 |
7500 किलोग्राम से अधिक परंतु 12,000 किलोग्राम से अधिक नहीं |
₹ 27,186 |
12,000 किलोग्राम से अधिक परंतु 20,000 किलोग्राम से अधिक नहीं |
₹ 35,313 |
20,000 किलोग्राम से अधिक परंतु 40,000 किलोग्राम से अधिक नहीं |
₹ 43,950 |
40,000 किलोग्राम से अधिक |
₹ 44,242 |
माल ढोने वाले कमर्शियल वाहनों (तीन पहिया वाहनों के अलावा) का प्रीमियम – निजी वाहक
कैपेसिटी/क्षमता (kgs) |
प्रीमियम रेट(1 जून 2022 से प्रभावी) |
7500 किलोग्राम से अधिक नहीं |
₹ 8,510 |
7500 किलोग्राम से अधिक परंतु 12,000 किलोग्राम से अधिक नहीं |
₹ 17,352 |
12,000 किलोग्राम से अधिक परंतु 20,000 किलोग्राम से अधिक नहीं |
₹ 10,969 |
20,000 किलोग्राम से अधिक परंतु 40,000 किलोग्राम से अधिक नहीं |
₹ 17,626 |
40,000 किलोग्राम से अधिक |
₹ 25,038 |
माल ढोने वाले कमर्शियल 3 व्हीलर वाहनों का प्रीमियम
वाहक प्रकार |
प्रीमियम रेट(1 जून 2022 से प्रभावी) |
सार्वजनिक वाहक |
₹ 4,492 |
निजी वाहक |
₹ 3,922 |
माल ढोने वाले इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों (तीन पहिया वाहनों के अलावा) का प्रीमियम – सार्वजनिक वाहक
कैपेसिटी/क्षमता (kgs) |
प्रीमियम रेट(1 जून 2022 से प्रभावी) |
7500 किलोग्राम से अधिक नहीं |
₹ 13,642 |
7500 किलोग्राम से अधिक परंतु 12,000 किलोग्राम से अधिक नहीं |
₹ 23,108 |
12,000 किलोग्राम से अधिक परंतु 20,000 किलोग्राम से अधिक नहीं |
₹ 30,016 |
20,000 किलोग्राम से अधिक परंतु 40,000 किलोग्राम से अधिक नहीं |
₹ 37,357 |
40,000 किलोग्राम से अधिक |
₹ 37,606 |
माल ढोने वाले इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक वाहनों (तीन पहिया वाहनों के अलावा) का प्रीमियम – निजी वाहक
कैपेसिटी/क्षमता (kgs) |
प्रीमियम रेट(1 जून 2022 से प्रभावी) |
7500 किलोग्राम से अधिक नहीं |
₹ 7,233 |
7500 किलोग्राम से अधिक परंतु 12,000 किलोग्राम से अधिक नहीं |
₹ 14,749 |
12,000 किलोग्राम से अधिक परंतु 20,000 किलोग्राम से अधिक नहीं |
₹ 9,324 |
20,000 किलोग्राम से अधिक परंतु 40,000 किलोग्राम से अधिक नहीं |
₹ 14,982 |
40,000 किलोग्राम से अधिक |
₹ 21,282 |
माल ढोने वाले इलेक्ट्रिक कमर्शियल थ्री व्हीलर्स का प्रीमियम
वाहक प्रकार |
प्रीमियम रेट(1 जून 2022 से प्रभावी) |
सार्वजनिक वाहक |
₹ 3,139 |
निजी वाहक |
₹ 3,211 |
कृषि ट्रैक्टरों के लिए थर्ड पार्टी प्रीमियम
क्षमता |
प्रीमियम रेट(1 जून 2022 से प्रभावी) |
6HP तक |
₹ 910 |
यात्रियों को ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले दो पहिया वाहन का थर्ड पार्टी प्रीमियम - गैर इलेक्ट्रिक
इंजन क्षमता वाली बाइक |
बेसिक रेट |
प्रति लाइसेंस प्राप्त यात्री |
75cc से अधिक नहीं |
₹ 861 |
₹ 580 |
75cc से अधिक किन्तु 150cc से अधिक नहीं |
₹ 861 |
₹ 580 |
150cc से अधिक किन्तु 350cc से अधिक नहीं |
₹ 861 |
₹ 580 |
350cc से अधिक |
₹ 2,254 |
₹ 580 |
यात्रियों को ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले दो पहिया वाहन का थर्ड पार्टी प्रीमियम - इलेक्ट्रिक
वाहन किलोवाट क्षमता (KW) |
बेसिक रेट |
प्रति लाइसेंस प्राप्त यात्री |
3 किलोवाट से अधिक नहीं |
₹ 732 |
₹ 493 |
3 किलोवाट से अधिक किन्तु 7 किलोवाट से अधिक नहीं |
₹ 732 |
₹ 493 |
7 किलोवाट से अधिक किन्तु 16 किलोवाट से अधिक नहीं |
₹ 732 |
₹ 493 |
16 किलोवाट से अधिक |
₹ 1,916 |
₹ 493 |
ऑटो-रिक्शा और ई-रिक्शा का थर्ड पार्टी प्रीमियम
सेगमेंट |
बेसिक रेट |
प्रति लाइसेंस प्राप्त यात्री |
ऑटो रिक्शा |
₹ 2,539 |
₹ 1,214 |
ई-रिक्शा |
₹ 1,648 |
₹ 789 |
अधिकतम 6 यात्रियों को ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले फोर-व्हीलर वाहन
इंजन क्षमता |
बेसिक रेट |
प्रति लाइसेंस प्राप्त यात्री |
1000cc से अधिक नहीं |
₹ 6,040 |
₹ 1,162 |
1000cc से अधिक किन्तु 1500cc से अधिक नहीं |
₹ 7,940 |
₹ 978 |
1500cc से अधिक |
₹ 10,523 |
₹ 1,117 |
अधिकतम 6 यात्रियों को ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले फोर-व्हीलर वाहन - इलेक्ट्रिक
इंजन क्षमता |
बेसिक रेट |
प्रति लाइसेंस प्राप्त यात्री |
30 किलोवाट से अधिक नहीं |
₹ 5,134 |
₹ 988 |
30 किलोवाट से अधिक किन्तु 65 किलोवाट से अधिक नहीं |
₹ 6,749 |
₹ 831 |
65KW से अधिक |
₹ 8,945 |
₹ 949 |
बसों का थर्ड पार्टी प्रीमियम
सेगमेंट |
बेसिक रेट |
प्रति लाइसेंस प्राप्त यात्री |
एजुकेशनल इंस्टीटूशन बस |
₹ 12,192 |
₹ 745 |
एजुकेशनल इंस्टीटूशन बस के अलावा |
₹ 14,343 |
₹ 877 |
बसों का थर्ड पार्टी प्रीमियम - इलेक्ट्रिक
सेगमेंट |
बेसिक रेट |
प्रति लाइसेंस प्राप्त यात्री |
एजुकेशनल इंस्टीटूशन बस |
₹ 11,670 |
₹ 713 |
एजुकेशनल इंस्टीटूशन बस के अलावा |
₹ 12,192 |
₹ 745 |