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जिसे वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, यह नियम कम्पनीयों को अपने कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का दायित्व देता है। वर्कमैन कंपनसेशन अधिनियम के तहत, कर्मचारियों को उनके रोजगार के दौरान कार्यस्थल पर हुए हादसों या व्यावसायिक बीमारियों के कारण होने वाली मृत्यु या विकलांगता से सुरक्षा प्रदान की जाती है।
यदि कोई कर्मचारी अपने कार्य को करते समय घायल हो जाता है, तो यह पॉलिसी उसे वित्तीय मुआवज़ा प्रदान करती है।
अगर कार्यस्थल की कोई चोट अस्थायी या स्थायी विकलांगता का कारण बनती है, तो ऐसी स्थिति में कर्मचारियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
यह पॉलिसी नियोक्ता की उस कानूनी ज़िम्मेदारी को पूरा करती है, जिसके तहत उन्हें कार्य से संबंधित दुर्घटना में घायल कर्मचारी को मुआवज़ा देना होता है।
ऐसी व्यावसायिक बीमारियाँ जो कार्यस्थल की परिस्थितियों के कारण किसी कर्मचारी को होती हैं, इस पॉलिसी के अंतर्गत आती हैं।
इस पॉलिसी के अंतर्गत अस्पताल के बिल सहित किसी भी प्रकार के इलाज के लिए हुए मेडिकल खर्च को कवर किया जाता है।
अगर किसी आतंकवादी घटना के कारण बीमित कर्मचारी को चोट लगती है या उसकी मृत्यु होती है, तो उसे भी इस पॉलिसी के तहत कवरेज मिलता है।
युद्ध, आक्रमण, विदेशी दुश्मन के कार्य, शत्रुता (चाहे युद्ध की घोषणा की गई हो या नहीं), गृहयुद्ध, विद्रोह, क्रांति, या सैन्य या जबरन कब्जे से होने वाली चोट या बीमारी को कवर नहीं किया जाता।
ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों के लिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी इस बीमा के अंतर्गत कवर नहीं की जाती।
कोई भी कर्मचारी जो वर्कमैन कंपनसेशन अधिनियम, 1923 के तहत "वर्कमैन" की परिभाषा में नहीं आता, उसे कवर नहीं किया जाता।
यदि कोई दायित्व बीमाधारक पर केवल एक समझौते के कारण लागू होता है, लेकिन समझौते के अभाव में यह दायित्व लागू नहीं होता, तो इसे कवर नहीं किया जाएगा।
बीमाधारक को कोई ऐसी राशि प्राप्त नहीं होगी, जो किसी अन्य पक्ष के साथ हुए विशेष समझौते के कारण ही मिलती है।
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