एम्प्लोयी कंपनसेशन एक्ट, 1923
जिसे वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, यह नियम कम्पनीयों को अपने कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का दायित्व देता है। वर्कमैन कंपनसेशन अधिनियम के तहत, कर्मचारियों को उनके रोजगार के दौरान कार्यस्थल पर हुए हादसों या व्यावसायिक बीमारियों के कारण होने वाली मृत्यु या विकलांगता से सुरक्षा प्रदान की जाती है।