सागर बंधु बीमा

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वर्तमान में भारतीय बाजार इंस्टीट्यूट टाइम क्लॉज हुल्स 01.10.1983 के अनुसार अंतर्देशीय / तटीय जहाजों के हल और मशीनरी के लिए कवर प्रदान करता है। एच एंड एम को कवर करने के अलावा इस खंड में टक्कर देयता के 3 / 4 भाग के लिए भी कवर उपलब्ध है. हालांकि इंस्टीट्यूट पोर्ट जोखिम क्लॉज 20.07.1987 एच एंड एम की बीमा राशि की सीमा के अधीन टक्कर देयता के 4/4 भाग के लिए कवर प्रदान करता है और मलबा हटाना भी शामिल है

जबकि पी एंड आई कवर अंतरराष्ट्रीय क्लबों के माध्यम से बड़े पोत ऑपरेटर के लिए उपलब्ध था, छोटे पोत ऑपरेटर एफआईएफओ (फिक्स्ड और फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स) के साथ टकराव की देयता और मलबा हटाने के लिए संभावित देनदारियों के विरुद्ध खुद का ख्याल रखने में लगे थे, यदि यह राशि पोत के मूल्य से ही अधिक हो जाती

हमने छोटे अंतर्देशीय / तटीय जहाज ऑपरेटरों को ध्यान में रखते हुए सागर बंधु बीमा पॉलिसी तैयार की थी

धारा 1

  • एच एंड एम, मलबा हटाने और इंस्टिट्यूट पोर्ट जोखिम 1987के अनुसार टकराव के 4/4 भाग की देयता के लिए कवर

धारा 2

निम्नलिखित देनदारियों के लिए संरक्षण और क्षतिपूर्ति कवर

  • अन्य जहाजों को क्षति के लिए देयता
  • तीसरे पक्ष की संपत्ति को नुकसान या क्षति के लिए देयता
  • मलबा हटाने के लिए देयता
  • चालक दल के लिए देयता
  • चालक दल के अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए देयता
  • प्रदूषण जोखिम के लिए देयता
  • कार्गो के नुकसान के लिए देयता